केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एस.बी आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2910/2024 के सम्बंध में दिए गए राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) के आदेश, दिनांक 16.04.2024 के अनुसरण में राजस्थान में अवैध रेत खनन के आरोपों से संबंधित एक मामला पुनः दर्ज किया।

इसके साथ ही सीबीआई ने पूर्व में एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 एवं एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(4) के तहत सदर पुलिस स्टेशन, जिला बूंदी (राजस्थान) में दर्ज प्राथमिकी संख्या 527/2023 के मामले की जांच को अपने हाथों में लिया जिसमें आरोप है कि आरोपी को  बिना किसी वैध पास/परमिट/लाइसेंस या अन्य अधिकार/आदेश के वाहन (डंपर) में 40 मीट्रिक टन लघु-खनिज (रेत) को ले जाते समय दिनाँक 24.10.2023 को गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान, संबंधित वाहन के पंजीकृत मालिक को भी राज्य पुलिस ने दिनाँक 22.02.2024 को गिरफ्तार कर लिया, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

अपने जांच के क्रम में, सीबीआई ने आज बूंदी में आरोपी व्यक्तियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

माननीय उच्च न्यायालय ने चंबल एवं बनास नदियों के आसपास के सक्रिय क्षेत्रों में वर्तमान व संबंधित/समान मामलों की जांच करने हेतु सीबीआई को निर्देश दिया है, जिसके लिए विभिन्न 'माफियाओं' के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।  अतः, सीबीआई ने अन्य मामलों में आगे की कार्रवाई हेतु राज्य पुलिस से ऐसे मामलों की जानकारी/विवरण मांगा है।

 

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